नई दिल्ली, 25 नवंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद राज्य में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार की गई दो महिलाओं को हिरासत में प्रताड़ित करने के मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कलकत्ता हाई कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को निरस्त कर दिया। सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रोक लगा दी थी।
कोर्ट ने तीन सदस्यीय एसआईटी के गठन का आदेश दिया जो कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से गठित बेंच के समक्ष हर हफ्ते स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। कोर्ट ने कहा कि एसआईटी हाई कोर्ट की बेंच से आगे की जांच के लिए निर्देश हासिल करेगी। कोर्ट की ओर से गठित एसआईटी में आईपीएस आकाश मखारिया, हावड़ा ग्रामीण के एसपी स्वाति भंगालिया और हावड़ा के ट्रैफिक उपायुक्त सुजाता कुमारी वीणापानी को शामिल किया है। कोर्ट ने एसआईटी को निर्देश दिया कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मदद के लिए दूसरे पुलिस अफसरों को भी शामिल कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को कलकत्ता हाई कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगा दी थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 8 अक्टूबर को इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के इस आदेश को पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
(Udaipur Kiran) / संजय कुमार
—————
(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह