रेवाड़ी, 22 अगस्त (Udaipur Kiran) । जो युवा एक जुलाई, 2024 को 18 वर्ष की आयु के हो गए हैं, वे दो सितंबर तक अपना वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 27 अगस्त, 2024 को किया जाएगा। यह जानकारी गुरूवार को उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करते हुए कही।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र प्रणाली में जनता सर्वोपरि होती है और एक-एक वोट का बहुत बड़ा महत्व होता है। मतदान करना सबका अधिकार है। चुनाव में मतदान करने का मौका 5 साल के बाद मिलता है। इसलिए सभी मतदाताओं को पहली अक्टूबर 2024 को होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। प्रदेश के युवाओं को समझना होगा कि लोकतंत्र में भागीदारी से लोकतंत्र मजबूत बनता है। उन्होंने युवाओं को आह्वान करते हुए कहा कि यदि आप अपनी आवाज को बुलंद रखना चाहते हैं तो लोकतंत्र में वोट डालकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि पहले हर वर्ष 1 जनवरी को अर्हता तिथि मानकर वोट बनाए जाते थे। अब भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार वोट बनवाने की अर्हता तिथि को वर्ष में चार बार किया गया है। अब पहली जनवरी, पहली अप्रैल, पहली जुलाई और पहली अक्तूबर को वोट बनवाने की अर्हता तिथि निर्धारित की गई है।
जिला के चारों विधानसभा क्षेत्र की मंगलवार 27 अगस्त को प्रकाशित होने वाली संशोधित मतदाता सूची में किसी पात्र युवा का नाम नहीं है तो वह बीएलओ से संपर्क कर फार्म 6 भरकर अपना वोट बनवा सकता है। उन्होंने बताया कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के लिए पांच सितंबर को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आरंभ होगी। नामांकन पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि 12 सितंबर है। अंतिम तिथि से 10 दिन पहले यानी 2 सितंबर तक वोट बनवाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। वोट बनवाने के लिए युवा एनवीएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन भी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।
(Udaipur Kiran) / श्याम सुंदर शुक्ला / SANJEEV SHARMA