Haryana

रेवाड़ीः मानसिक बीमारी और बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

प्रशिक्षण कार्यक्रम में मौजूद अधिकारीगण।

रेवाड़ी, 20 दिसंबर (Udaipur Kiran) । हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना, ‘मानसिक बीमारी और बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए सहायता योजना 2024’ को लागू करवाने के लिए कानूनी सहायता इकाई का गठन किया गया। शुक्रवार को इस यूनिट के सदस्यों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के एडीआर सेंटर में किया गया।

इस यूनिट में रिटायर्ड जुडिशल ऑफिसर, पैनल अधिवक्ता व पैरा लीगल वॉलिंटियर्स को मेंबर के तौर पर लिया गया। मानसिक बीमारी और बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए सहायता योजना 2024 में मेंबर के तौर पर आर के यादव रिटायर्ड सेशन जज, वी सी के माध्यम से मौजूद रहे। योजना को लागू करवाने के लिए कानूनी सेवा इकाई का गठन किया तथा उनके लिए दो दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य वक्ता हरीश डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल रहे, जिन्होंने इस कार्यक्रम में सभी को मानसिक बीमारी और बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों से संबंधित बने कानून के बारे में सभी को अवगत कराया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित वर्मा ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की मानसिक बीमारी और बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए सहायता योजना 2024 योजना की जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से किए जाने वाले कार्यों की मूलभूत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिव्यांग व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमित वर्मा ने कहा कि किसी भी कानूनी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 01274-220062 पर कॉल कर सकते हैं।

—————

(Udaipur Kiran) / श्याम सुंदर शुक्ला

Most Popular

To Top