
रेवाड़ी, 21 अप्रैल (Udaipur Kiran) । हरियाणा सरकार की ओर से स्टेज तीन व चार के सभी आयु वर्ग के कैंसर पीड़ितों को मासिक पेंशन उपलब्ध करवाई जा रही है। यह सहायता उन कैंसर मरीजों को दी जा रही है जिनके परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपए तक है। इससे प्रदेश के कैंसर पीड़ितों को मदद मिलेगी। सरकार के निर्णय के अनुसार यदि कैंसर पीड़ित मरीज किसी अन्य प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन या वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का लाभ ले रहा है तो उसे भी अतिरिक्त रूप से मासिक पेंशन मिलेगी।
सोमवार को उपायुक्त अभिषेक मीणा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पेंशन सीधे बैंक खातों में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था (पीएफएमएस) के जरिये स्थानांतरित की जाएगी। इस योजना के लाभ के लिए परिवार पहचान पत्र में दर्शाई गई वार्षिक आय के तथ्यों से मिलान किया जाएगा। सिविल सर्जन कार्यालय की कमेटी द्वारा सत्यापित दस्तावेजों को सरल केंद्र के माध्यम से अपलोड करना होगा।
आवेदक को राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, टेलीफोन, पानी, बिजली या अन्य उपयोगिता वाले बिल, जिसमें घर का पता अंकित हो या भू-रिकॉर्ड के दस्तावेज, परिवार पहचान पत्र को सरल केंद्र में साथ लाना होगा। आशा वर्कर, एएनएम मरीज के जीवित होने के प्रमाण पत्र को सत्यापित करेगी जिसे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया जाएगा। इसके बाद कैंसर पीडि़त मरीज की पेंशन शुरू हो जाएगी। उन्होंने जिला के कैंसर की स्टेज तीन व चार से पीडि़त मरीजों से सरकार की इस योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया है।
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(Udaipur Kiran) / श्याम सुंदर शुक्ला
