रेवाड़ी, 29 अगस्त (Udaipur Kiran) । हरियाणा विधानसभा आम चुनावों के मध्यनजर जिला के सभी विभागों के कर्मचारी व अधिकारी अपने आपको किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखे। जैसे कि राजनीतिक दलों के प्रचार-प्रसार, बूथ एजेंट, चुनाव एजेंट व मतगणना एजेंट बनना इत्यादि। यह निर्देश गुरूवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अभिषेक मीणा ने कर्मचारियों व अधिकारियों को दिए।
उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 129 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो चुनाव के संबंध में कोई कर्तव्य निभाने के लिए नियुक्त अधिकारी या क्लर्क है वह चुनाव के संचालन व प्रबंधन में किसी उम्मीदवार के चुनाव की सम्भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य (वोट देने के अलावा) नहीं करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि धारा 134 के तहत चुनाव से सम्बंधित पदीय कर्तव्य (चुनाव डयूटी) के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। 134 (क) के तहत यदि सरकार की सेवा में कोई व्यक्ति किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार के चुनाव एजेंट या मतदान एजेंट या मतगणना एजेंट के रूप में कार्य करता है तो उसे तीन महीने तक के कारावास या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।
इसके अलावा, हरियाणा सिविल सेवा (कर्मचारी आचरण) नियम 2016 के नियम 9 के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या किसी ऐसे संगठन का जो राजनीति में भाग लेता है सदस्य नहीं होगा, इसके साथ ही वह किसी राजनीतिक आंदोलन या गतिविधि में भाग नहीं लेगा। यदि कोई कर्मचारी इन नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही होगी। उन्होंने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि वें व्यक्तिगत रूप से पोलिंग स्टेशनों का निरीक्षण करें और वहा पर सुनिश्चित करें कि सभी न्यूनतम मूलभूत जन सुविधाएं जैसे कि पीने का पानी, बिजली, शौचालय की व्यवस्था हो। यदि निरीक्षण के दौरान उन्हें किसी प्रकार की कमी नजर आती है तो वे सम्बंधित विभाग को निर्देश देकर उस कार्य को चुनाव से पहले पूरा करवाएं।
(Udaipur Kiran) / श्याम सुंदर शुक्ला