
रेवाड़ी, 3 मई (Udaipur Kiran) । फसल अवशेषों को आग लगाना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधित है और ऐसे मामलों में सूचना मिलते ही जिला प्रशासन द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उपायुक्त अभिषेक मीणा ने शनिवार को कहा कि जिला प्रशासन फसल की कटाई के बाद खेतों में फसल अवशेष (फाने) जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए सजग और सतर्क है। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष जलाने से आग अनियंत्रित हो जाती है और साथ लगते खेत में खड़ी पकी हुई फसल आग की चपेट में आ जाती है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। उन्होंने संबंधित एसडीएम और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अलावा संबंधित विभागीय अधिकारियों को फील्ड में निरंतर निगरानी रखने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा हर आगजनी की घटना की जवाबदेही तय होगी। इसलिए अधिकारी सजग और सतर्क होकर कार्य करें। आगजनी से फसलों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।
(Udaipur Kiran) / श्याम सुंदर शुक्ला
