
पलामू, 8 मार्च (Udaipur Kiran) । पलामू जिले के नीलांबर-पिताम्बरपुर अंचल के राजस्व निरीक्षक महेंद्र राम को पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने शनिवार को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में महेंद्र राम का जीवन निर्वाहन भत्ता का भुगतान अंचल कार्यालय मनातू की ओर से किया जायेगा। इनका मुख्यालय भी मनातू में निर्धारित किया गया है। निलंबित राजस्व उप निरीक्षक के विरुद्ध संचालन पदाधिकारी के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी सदर मेदिनीनगर उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में सीओ नीलांबर-पिताम्बरपुर को नियुक्त किया गया है।
इस कारण से हुए निलंबित
21 दिसंबर 2024 को अपर समाहर्ता कुंदन कुमार द्वारा नीलांबर-पिताम्बरपुर अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया गया था। पाया गया कि कई नामांतरण वाद को अगस्त माह से ही लंबित रखा गया है तथा निर्धारित 90 दिनों के बाद भी निष्पादन नहीं किया जा रहा है। इसके अलावे महेंद्र राम, राजस्व उप निरीक्षक द्वारा पंजी 11 में प्लॉटवार रकबा अंकित नहीं रहने के कारण नामांतरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा रही है, जबकि अपर समाहर्ता पलामू द्वारा ऑनलाइन पंजी-11 का भो अवलोकन किया गया, जिससे पंजी-11 में प्लॉटवार रकबा अंकित है।
राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा नामांतरण के मामले में 25 मामले 90 दिनों से अधिक बिना आपत्ति के लंबित रखा गया, जो झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 का उल्लंघन है। बॉयोमैट्रिक अटेंडेंस का भी अवलोकन किया गया जिसमें इनके द्वारा प्रतिदिन अंचल कार्यालय नहीं आने का मामला भी सामने आया।
उपायुक्त रंजन ने जिले के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत तय मानकों के अनुरूप सभी प्रकार के कार्यों का ससमय निष्पादित करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करने पर संबंधित पदाधिकारी-कर्मी से वेतन की कटौती की जायेगी।
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(Udaipur Kiran) / दिलीप कुमार
