रांची , 25 सितंबर (Udaipur Kiran) । रांची एसीबी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने रिश्वत लेने के आरोपित तत्कालीन राजस्व कर्मचारी संजय साव को दोषी करार दिया है। सजा की बिंदू पर 30 सितंबर को सुनवाई होगी।
मामला वर्ष 2010 का है। एक व्यक्ति से पांच हजार रुपये घूस लेते हुए निगरानी का धावा दल ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। मामले में एसीबी की ओर विशेष लोक अभियोजन बीके सहाय ने अभियोजन की ओर से पैरवी की और मामले को सिद्ध करने के गवाह पेश किये, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया गया है।
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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे