जयपुर, 27 जुलाई (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने रिटायर स्कूल व्याख्याता को सेवाकाल के दौरान दिए वेतन को अधिक भुगतान देना बताकर उसकी पेंशन से राशि की रिकवरी करने के मामले में अतिरिक्त मुख्य स्कूल शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, पेंशन निदेशक और डीईओ सीकर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने विभाग के रिकवरी आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है। जस्टिस अनूप ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश मदनलाल की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता हनुमान चौधरी और अधिवक्ता तरूण चौधरी ने बताया कि याचिकाकर्ता 31 अगस्त, 2021 को स्कूल व्याख्याता पद से रिटायर हुआ था। शिक्षा विभाग ने तीन साल बाद गत 27 जून को आदेश जारी कर उसे एक जुलाई 2014 से 31 अगस्त, 2021 तक की अवधि में अधिक वेतन देना बताकर 3.57 लाख रुपए की रिकवरी निकाल दी। इस राशि को याचिकाकर्ता की पेंशन से रिकवर किया जा रहा है। याचिका में कहा गया कि उससे रिकवरी करने से पहले न तो उसे नोटिस दिया गया और ना ही उसे सुनवाई का मौका मिला। वहीं उसने विभाग में कोई गलत तथ्य पेश नहीं किया था, जिससे आधार पर उसे अधिक वेतन का भुगतान किया गया हो। विभाग ने अपने स्तर पर ही गणना कर उसे वेतन दिया था। ऐसे में यदि उसे अधिक राशि भी दी गई थी तो अब उसकी रिकवरी नहीं हो सकती। इसके अलावा नियमानुसार किसी पेंशन की राशि से रिकवरी नहीं की जा सकती है। ऐसे में विभाग के रिकवरी आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए रिकवरी आदेश पर रोक लगा दी है।
(Udaipur Kiran) / संदीप