HimachalPradesh

बिलासपुर सदर क्षेत्र के तीन परीक्षा केंद्रों के आसपास प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेंगे

बिलासपुर, 03 मई (Udaipur Kiran) । राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा 04 मई, 2025 को बिलासपुर सदर उपमंडल के अंतर्गत तीन परीक्षा केंद्रों — (1) पी.एम. श्री मा. गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, (2) गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल तथा (3) पी.एम. श्री नवोदय विद्यालय — में किया जाएगा।

परीक्षा के शांतिपूर्ण व सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने हेतु, उपमंडल दंडाधिकारी सदर डॉ. राजदीप सिंह (आईएएस) ने भारतीय नगर पालिका अधिनियम की धारा 163 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत एकदिवसीय प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 04 मई, 2025 को लागू रहेंगे और निम्नानुसार प्रभावी होंगे समस्त सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रैलियों, जुलूसों, नाराबाजी व हड़तालों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

लागू स्थान: उपरोक्त तीनों परीक्षा केंद्रों के चारों ओर समय: प्रातः 08:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक रहेगा।

लाउडस्पीकर, डी.जे., पटाखे अथवा किसी भी प्रकार की ध्वनि प्रणाली के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

समय: प्रातः 06:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक रहेगा । मंच, टेंट निर्माण अथवा निर्माण संबंधी कोई कार्य, तोड़फोड़, या स्थल सज्जा आदि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

समय: प्रातः 08:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक रहेगा।

लाठियों, हथियारों, गोला-बारूद, तलवारों, जानलेवा उपकरणों आदि के साथ किसी भी प्रकार की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

यह आदेश जन सामान्य को सूचित करने के लिए एकपक्षीय रूप से जारी किया गया है तथा केवल 04 मई को निर्धारित समयावधि तक प्रभावी रहेगा।

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(Udaipur Kiran) / Manish Kumar Garg

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