प्रयागराज, 23 जुलाई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 60 साल में सेवानिवृत्त करने के खिलाफ आयुष विभाग के डाक्टरों की याचिका पर राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट ने कहा है कि 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने वाले प्रथम याची की याचिका मंजूर होने पर पुनर्बहाल किया जाएगा। याचिका का अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने डा. अशोक कुमार व 20 अन्य डाॅक्टरों की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
याचियों का कहना है कि ऐसे ही मामले में डाॅ. अजित कुमार केस में हाईकोर्ट ने 60 साल में सेवानिवृत्त न करने का आदेश दिया है। इसलिए याचियों को भी इसका लाभ दिया जाय। कोर्ट ने अगली तिथि पर केस की रिपोर्ट मांगी है।
कोर्ट ने आदेश की प्रति प्रमुख सचिव आयुष विभाग लखनऊ, प्रमुख सचिव वित्त लखनऊ व डायरेक्टर आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा उप्र को सिविल जज सीनियर डिवीजन लखनऊ के मार्फत प्रेषित करने का आदेश दिया है।
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे / Siyaram Pandey