धमतरी, 16 दिसंबर (Udaipur Kiran) । छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अनुदेश में संलग्न समय सीमा अनुसार छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 13, 17, 23, 25, 30 धारा 129 ड के प्रावधान अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, प्रवर्गवार महिला आरक्षण की कार्रवाई संपादित करने के लिए छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 नियम 08 आरक्षण के मामले में कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी नम्रता गांधी ने प्राधिकारी वार्डों को बनाने, स्थानों के आरक्षण तथा आबंटन के कार्रवाई सुचारू रूप से संपादन करने हेतु अधिकारी, कर्मचारी दल की ड्यूटी लगाई गई है।
प्राप्त जानकारी अनुसार जिला पंचायत सदस्य आरक्षण की कार्रवाई 17 दिसंबर को सुबह 11 बजे से जिला पंचायत सभाकक्ष में की जाएगी, इसके प्राधिकृत अधिकारी सीईओ जिला पंचायत तथा अपर कलेक्टर विकास होंगे। इसी तरह जनपद पंचायत अध्यक्ष आरक्षण की कार्रवाई हेतु अपर कलेक्टर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया। मगरलोड, नगरी, धमतरी और कुरूद के ग्राम पंचायत/वार्ड पंच हेतु आरक्षण की कार्यवाही के लिए 17 दिसंबर को सुबह 10.30 बजे से संबंधित जनपद पंचायत सभाकक्ष में की जाएगी। साथ ही मगरलोड, कुरुद, धमतरी और नगरी के जनपद सदस्य और सरपंच के आरक्षण की कार्रवाई 19 दिसंबर को संबंधित जनपद पंचायत सभाकक्ष में सुबह 10.30 बजे से की जाएगी। आरक्षण की कार्रवाई के लिए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है।
(Udaipur Kiran) / रोशन सिन्हा