
नई दिल्ली, 26 मई (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2020 के विधानसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा की ‘एक्स’ पोस्ट से सम्बंधित स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं करने पर दिल्ली पुलिस के उत्तरी रेंज के ज्वायंट कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव मिश्रा ने मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के डीसीपी को कपिल मिश्रा के एक्स (पूर्व का ट्विटर) पर किए गए पोस्ट से संबंधित जानकारी एक्स से प्राप्त कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। इतने आदेशों के बावजूद दिल्ली पुलिस ने कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की। कोर्ट ने कहा कि आज सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी की ओर से कोर्ट में कोई उपस्थित भी नहीं हुआ। उसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के उत्तरी रेंज के ज्वायंट कमिश्नर को जांच से संबंधित रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से कपिल मिश्रा के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट के पहले राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने 7 मार्च को मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कपिल मिश्रा की याचिका खारिज कर दी थी।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
