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उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी की समय पूर्व रिहाई की मांग में दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर जवाब तलब

Allahabad High court

प्रयागराज, 02 अगस्त (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 22 सालो से जेल में बंद उम्र कैद की सजा भुगत रहे वाराणसी के शालू उर्फ मंजीत पांडेय एवं एक अन्य की समय पूर्व रिहाई की मांग में दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई की तिथि 28 अगस्त नियत की है।

यह आदेश न्यायमूर्ति ए के सांगवान तथा न्यायमूर्ति एम ए एच इदरीसी की खंडपीठ ने दिया है। याचिका में कहना है कि याची को 8 फरवरी 10 को अपर सत्र न्यायाधीश वाराणसी ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट से अपील खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से विशेष अनुमति याचिका भी खारिज हो गई। वह 17 साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं। कुल 22 साल तक पुलिस अभिरक्षा एवं जेल में बिताए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जेल प्राधिकारी से कहा था कि याची ने समय पूर्व रिहाई की अर्जी नहीं दी है, इसलिए वह अपने स्तर पर कार्यवाही करें और सरकार को अपनी संस्तुति भेजें किंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो यह याचिका दायर की गई है।

(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे / प्रभात मिश्रा

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