
नई दिल्ली, 03 अप्रैल (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास कांचा गचीबावली में चार सौ एकड़ जमीन पर बसे जंगल को हटाने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। जस्टिस बीआर गवई ने अखबार की खबर पर संज्ञान लेते हुए ये आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को कांचा गचीबावली जाकर स्थिति की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने तेलंगाना के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वो ये सुनिश्चित करें कि कांचा गचीबावली के जंगलों में पेड़ों को न काटा जाए। दरअसल एक वकील ने इस मामले को मेंशन करते हुए कहा कि सप्ताहांत में कांचा गचीबावली में पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई की जा रही है। वकील ने अखबार की खबर का हवाला दिया। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि खबर के मुताबिक सप्ताहांत में लंबी छुट्टियों को देखते हुए प्रशासन ने पेड़ों को काटने के काम में जल्दबाजी दिखायी। खबर में कहा गया था कि कांचा गचीबावली के जंगलों में आठ प्रकार के अनूसूचित जानवरों का ठिकाना है।
कांचा गचीबावली का जंगल हैदराबाद के आईटी हब के पास स्थित है। इस जंगल को हटाने पर हरित क्षेत्र के कम होने पर चिंता जताई जा रही थी। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र भी इस जंगल को काटे जाने का विरोध कर रहे थे और इसे यूनिवर्सिटी को दिए जाने की मांग कर रहे थे।
(Udaipur Kiran) / संजय
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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह
