HimachalPradesh

शहर से हटाएं अवैध बैनर और होर्डिंग्स, 100 रूपए किलो से अधिक कूड़ा स्वयं करें निष्पादन

शिमला, 3 सितंबर (Udaipur Kiran) । नगर निगम महापौर वीरेंद्र भट्ट शर्मा की अध्यक्षता में निगम के क्षेत्राधिकार से प्राप्त हो रही स्वच्छता संबंधि शिकायतों व वार्डों में उत्पन्न हो रही स्वच्छता कर्मियों की समस्याओं के निष्पादन बारे बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रत्येक वार्ड के सुपरवाईजरए सफाई ठेकेदार उपस्थित रहे। बैठक में बताया गया कि प्रत्येक वार्ड से कूड़ा समय पर एकत्रित नहीं किया जाता है और जो कर्मचारी कुड़ा एकत्रित करने घरों में जाते है उनके पास व्हिसल नहीं होती है । जिससे लोगों को मालूम नहीं चलता है और जब तक लोग कूड़ा देने अपने घर से बाहर आते हैं तब तक कुड़ा एकत्रित करने वाला कर्मी अगले घरों में पंहुच जाता है। बैठक में सभी स्वच्छता कर्मियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने अपने वार्डों में व्हिसल बजाएगें ताकि लोंगों को पता चल सके कि कूड़ा एकत्रित करने के लिए कर्मचारी उनके घर आया है। बैठक में कूड़ा एकत्रितकरण की समय सारणी तय की गई ताकि कूड़ा समय पर लिया जा सके और कूड़ा निष्पादन स्थल पर पंहुचाया जा सके। किसी भी प्रकार की स्वच्छता से संबन्धि शिकायत व डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण से संबंधित शिकायातों को निगम के व्हस्टस एप नंबर 89884, 02,52,8 पर कर सकता है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नगर निगम के क्षेत्राधिकार में जितने भी सार्वजनिक शौचालय है उन में दिन में तीन बार फि नाईल का छिडक़ाव किया जाएगा। साथ ही शौचालयों में शुल्क लेने बारे भी विचार किया जाएगा। वहीं नगर निगम द्वारा 13 सितंबर से 2 अक्तूबर तक प्रत्येक वार्ड में स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा।

शहर से हटाएं अवैध बैनर और होर्डिंग्स:बैठक में महापौर ने संस्थानों से आग्रह किया है कि उनके द्वारा जो अवैध बैनर, होर्डिंग्स यहां तक कि पोलों, खंभों में लगाए जाते हैं वह नगर निगम के क्षेत्राधिकार में ना लगाए जाए। अपने संस्थानों के प्रचार व प्रसार हेतु सोशल मिडिया, न्यूज चैनल के द्वारा करें। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन संस्थानों के अवैध बैनरए होर्डिंग्स आदि लगे है निगम द्वारा उनके चलान कर जुर्मना लगाया जाएगा। जिसका कार्य बैठक समापन के तुरंत बाद से शुरू हो गया और शहर में लागाए गए अवैध बैनर और पोस्टर हटाए गए। महापौर ने कहा कि बैनर और होर्डिंग्स लगाने के लिए निगम ने साईर्ट तैयार की हैं। कोई भी संस्थान प्रचार प्रसार के लिए निगम को शुल्क देकर वहां बैनर लगा सकता है।

बैंकट हॉलों का पंजीकरण अनिवार्य: महापौर ने सभी बैंकट हॉलों के मालिकों से निवेदन किया कि वह अपने वैकंट हॉल का पंजीकरण निगम कार्यालय में करवाएं तथा बैंकट हॉलों में आयोजित छोटे व बड़े कार्यक्रमों की सूचना नगर निगम कार्यालय में 24 घण्टे पहले दें। उनसे निर्धारित शूल्क लिया जाएगा साथ ही उन्हें समय पर कूड़ा एकत्रित करने हेतु गाड़ी व स्वच्छता कर्मी उपलब्ध करवाया जाएगा। ऐसे संस्थानए होटल जिनका कूड़ा 100 किलो से अधिक है, वह अपने कूड़े का निष्पादन स्वयं करें। महापौर ने कहा की सिंग्ल यूज प्लास्टिक को बाय बैंक नीति के आधार पर 75 रूपए किलो के हिसाब से निगम द्वारा खरीदा जाएगा।

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(Udaipur Kiran) शुक्ला

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