Maharashtra

हटाओ इरला नाले के पास से अतिक्रमण

हाई कोर्ट का मुंबई मनपा को आदेश

मुंबई, 24 अप्रैल (Udaipur Kiran) । बांबे हाई कोर्ट ने मुंबई महानगरपालिका को विलेपार्ले के जुहू पीवीआर के सामने इरला नाले के पश्चिमी व पूर्वी किनारों पर अतिक्रमण हटाने और सर्विस रोड को बहाल करने का आदेश दिया है।

हाई कोर्ट में विले पार्ले में जुहू पीवीआर के सामने इरला नाले के पश्चिमी और पूर्वी किनारे पर सर्विस रोड पर अतिक्रमण हटाने, सर्विस रोड के जीर्णोद्धार और नाले की सफाई की मांग को लेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता ने जनहित याचिका दायर की थी। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति मकरंद कार्णिक की पीठ के समक्ष इस याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि वह नाले के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर अतिक्रमण हटाने के संबंध में पिछले आठ वर्षों से मनपा से संपर्क कर रहा है। मनपा की ओर से अदालत को बताया गया कि नाले के पश्चिमी किनारे पर अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है और यह काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। जल्द सर्विस रोड को बहाल कर दिया जाएगा।

याचिकाकर्ताओं ने नाले के पूर्वी किनारे पर अतिक्रमण का मुद्दा भी अदालत के ध्यान में लाया। मनपा की ओर से बताया गया कि नाले के पूर्वी किनारे पर झुग्गी पुनर्वास (एसआरए) योजना के तहत एक परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत 33 पात्र अतिक्रमणकारियों के पुनर्वास के बाद नाले के पूर्वी किनारे पर सर्विस रोड को बहाल कर दिया जाएगा। कोर्ट ने मनपा की दलीलों को संज्ञान में लेते हुए अतिक्रमण हटाने और सर्विस रोड को बहाल करने का आदेश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।

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(Udaipur Kiran) / वी कुमार

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