Madhya Pradesh

जबलपुर : नीट पीजी में एडमिशन का इंतजार कर रहे मेरिट में आने वाले छात्रों के लिए हाईकोर्ट से राहत भरी खबर 

जमीन के गलत मुआवजे को लेकर हाईकोर्ट ने कलेक्टर को लगाई फटकार

जबलपुर, 31 जनवरी (Udaipur Kiran) । भोपाल निवासी डॉक्टर ख्याति शेखर ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए उन 48 सीटों को चैलेंज किया था। जिन्हें फर्जी छात्रों के चलते ब्लॉक कर दिया गया था। एडमिशन का इंतजार कर रहे मेरिट में आने वाले छात्रों के लिए हाईकोर्ट से यह राहत भरी खबर है याचिका में आरोप लगाया गया था कि इन एनआरआई कोटे की सीटों को सेकंड राउंड काउंसलिंग में नहीं जोड़ा गया है जिसके कारण मेरिट में आए हुए छात्रों का नुकसान हो रहा है।

काउंसलिंग में ब्लॉक की गई 48 एनआरआई कोटे की सीट में से बची हुई सीटें अब अनारक्षित घोषित होंगी जिनमें मेरिट और चॉइस फिलिंग के आधार पर छात्रों को एडमिशन मिलेगा। नीट पीजी 2024 की काउंसलिंग के पहले राउंड में एनआरआई कोटे के 48 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने इस कोटे के तहत आवेदन तो दिया था। लेकिन वह इससे जुड़े हुए दस्तावेज पेश करने में असमर्थ रहे,जिसके कारण यह 48 एनआरआई कोटे की सीट ब्लॉक कर दी गई थीं। इन सीटों को सेकंड राउंड में शामिल करने और बची हुई सीटों को जनरल कैटेगरी में ट्रांसफर करने के लिए ही यह याचिका दायर की गई थी।

सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता डॉ. ख्याति शेखर को गुरुवार की रात ही सेकंड राउंड की लिस्ट में पलमोनरी मेडिसिन में सीट मिल चुकी है। इसके साथ ही सेकंड राउंड के बाद बची हुई सीटों के आवंटन के लिए मॉपअप राउंड संचालित हो रहा है जिसमें बची हुई सीटों का आवंटन किया जाएगा।

एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को ऐडमिशन रुल 2018 के हवाले से यह आश्वासन दिया कि नियम के अनुसार एनआरआई कोटा के उपयुक्त अभ्यर्थी ना मिलने पर मापन राउंड के बाद यह सिम जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगी और मेरिट एवं चॉइस फिलिंग के आधार पर इन सीटों का आवंटन किया जाएगा। इस बात पर याचिकाकर्ता क्या अधिवक्ता ने भी सहमति दिखाई। वहीं कोर्ट ने शासन के स्टेटमेंट को कोट करते हुए आदेश में यह लिखा कि मध्य प्रदेश मेडिकल एजुकेशन ऐडमिशन रुल्स 2018 के नियम 14 (क) 2 के अनुसार एनआरआई कोटा एलिजिबल कैंडिडेट के बाद बची हुई वह सीटें जो खाली रह जाती हैं। वह मॉपअप राउंड के बाद जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएंगी, और इन पर मेरिट और चॉइस फिलिंग के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाएगा। इसके साथ ही यह याचिका विड्रा करने के साथ ही खारिज कर दी गई है।

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(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक

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