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खनन लाइसेंस विस्तार मामले में सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार को राहत 

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

नई दिल्ली, 12 नवंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार को खनन लाइसेंस विस्तार करने की मांग के मामले में बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राजस्थान सरकार की याचिका मंजूर करते हुए खनन पट्टा धारकों को तीन हफ्ते में राज्य स्तरीय पर्यावरण मंजूरी लेने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने 23 हजार खनन पट्टा धारकों को बड़ी राहत देते हुए 31 मार्च 2025 तक खनन पट्टा धारकों को राज्य स्तरीय पर्यावरण मंजूरी लेने को कहा है। दरअसल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने खनन पट्टा धारकों को पर्यावरण मानकों का पालन नहीं करने पर उनके लाइसेंस विस्तार करने पर रोक लगा दी थी। ट्रिब्यूनल के इसी आदेश को राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

(Udaipur Kiran) / संजय

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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह

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