रांची, 28 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । झारखंड हाई कोर्ट में बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट, देवघर द्वारा परित्राण मेडिकल ट्रस्ट से मेडिकल कॉलेज खरीदे जाने के विरोध में दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर साेमवार काे सुनवाई हुई। मामले में हाई कोर्ट की एकल पीठ में परित्राण मेडिकल ट्रस्ट से मेडिकल कॉलेज खरीदे जाने के विवाद मामले में सुनवाई जारी रही। कोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक नाै दिसंबर तक बरकरार रखी है।
राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार ने पैरवी की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव एवं पार्थ जालान ने पक्ष रखा। पूर्व की सुनवाई में हाई कोर्ट ने शिकायतकर्ता देवघर परित्राण मेडिकल ट्रस्ट के सचिव शिवदत्त शर्मा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। निशिकांत दुबे की ओर से याचिका दाखिल कर इससे संबंधित एफआईआर को निरस्त करने का आग्रह किया गया है। परित्राण मेडिकल लोन ट्रस्ट के सचिव शिवदत्त शर्मा की ओर से एफआईआर दर्ज कर कहा गया है कि बाबा बैजनाथ मेडिकल ट्रस्ट, देवघर, जिसमें सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी ट्रस्टी भी है, उसके द्वारा जालसाजी कर परित्राण मेडिकल ट्रस्ट से मेडिकल कॉलेज खरीदा गया है।
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(Udaipur Kiran) / शारदा वन्दना