प्रयागराज, 25 जुलाई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्र अजय सिंह को अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी में धकेलने के एवज में एकल पीठ द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 50 हजार रुपये छात्र को बतौर मुआवजा देने के आदेश को रद्द करते हुए बड़ी राहत दी है। साथ ही छात्र अजय सिंह की याचिका और विशेष अपील खारिज कर दी है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंडारी तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय व अन्य की विशेष अपील को स्वीकार करते हुए दिया है।
विश्वविद्यालय ने याची छात्र को पीजी कोर्स महिला अध्ययन में प्रवेश देने से इंकार कर दिया था। छात्र की याचिका पर एकलपीठ ने सत्र समाप्ति की ओर होने के कारण उसे प्रवेश देने का आदेश तो नहीं दिया, किंतु विश्वविद्यालय को 50 हजार रुपये याची को बतौर मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया। जिसे विश्वविद्यालय ने रद्द करने की मांग में अपील दाखिल की। छात्र अजय सिंह ने भी अपील दायर कर उसे प्रवेश देने की मांग की थी। कोर्ट ने क्राइटेरिया बदलने के एकलपीठ के निष्कर्ष को सही नहीं माना
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे / आकाश कुमार राय