Haryana

हरियाणा के सवा लाख अस्थाई कर्मचारियाें काे राहत, सेवानिवृत्ति तक करेंगे नाैकरी

-मुख्य सचिव ने विभागाध्यक्षाें काे जारी किए निर्देश

चंडीगढ़, 14 सितंबर (Udaipur Kiran) । हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कार्यरत एक लाख 20 हजार कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु तक नौकरी सुरक्षित किए जाने के फैसले को अब धरातल पर लागू कर दिया गया है।

हरियाणा के मुख्य सचिव ने शुक्रवार की रात इस संबंध में गाइडलाइन जारी करते हुए सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिए हैं। पांच साल से अनुबंध पर नौकरी कर रहे एक लाख 20 हजार कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं 58 साल की आयु तक सुनिश्चित कर चुकी प्रदेश सरकार ने अब सभी विभागाध्यक्षों को फैसले का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कौशल रोजगार निगम, आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-1 और आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-2 के तहत लगे 50 हजार रुपये तक मासिक वेतन वाले सभी कच्चे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। बोर्ड-निगमों के मामलों में मुख्य प्रशासक और प्रबंध निदेशक आदेशों को लागू कराएंगे।

मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के मुख्य प्रशासक और प्रबंध निदेशक, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को निर्देश जारी कर दिए हैं।

अनुबंधित कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक की जॉब गारंटी के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी सरकार द्वारा लाए गए हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अध्यादेश-2024 को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पहले ही मंजूरी दे चुके हैं। अध्यादेश के मुताबिक सभी अनुबंधित कर्मचारियों के साथ ही स्कूलों में तैनात अतिथि अध्यापकों को भी बदले नियमों का लाभ मिलेगा।

15 अगस्त तक पांच साल की नौकरी पूरी करने वाले सभी कच्चे कर्मचारियों की नौकरी 58 वर्ष की आयु तक सुनिश्चित करते हुए इन्हें पक्के कर्मचारियों के समान बेसिक वेतन दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को न्यूनतम पे स्केल से पांच प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा। इसी तरह आठ साल से कार्यरत कर्मचारियों को न्यूनतम पे-स्केल से 10 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा।

इससे अधिक वर्षों की नौकरी पर न्यूनतम पे-स्केल से 15 प्रतिशत अधिक वेतन दिया जाएगा। हर साल एक जनवरी और एक जुलाई को अनुबंधित कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी। एक साल की सेवा के बाद सालाना वेतन वृद्धि, डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और मेटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ मिलेंगे। पीएम-जन आरोग्य योजना-चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत अनुबंधित कर्मचारियों के परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी दिया जाएगा।

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(Udaipur Kiran) शर्मा

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