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सांसद डॉ भोला सिंह, विधायक लक्ष्मीराज सिंह व हिमांशु मित्तल को हाईकोर्ट से राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट

-विशेष अदालत में चल रहे केस में उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक

प्रयागराज, 04 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर के सांसद डॉ भोला सिंह, सिकंदराबाद के विधायक लक्ष्मी राज सिंह व हिमांशु मित्तल के विरूद्ध विशेष अदालत में चल रहे आपराधिक केस में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता पवन कुमार को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है और तब तक याचियों के विरुद्ध किसी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने डॉ भोला सिंह व दो अन्य की याचिका पर दिया है। याचीगण का कहना है कि उनके खिलाफ अनूपशहर, बुलंदशहर में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 152, 323, 353, 427, 506 एवं लोक सम्पत्ति क्षति निवारण कानून की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने विवेचना कर अंतिम रिपोर्ट दाखिल की। किंतु मजिस्ट्रेट ने पुलिस को पुनः विवेचना का आदेश दिया। दुबारा विवेचना के बाद पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट दाखिल की।

शिकायतकर्ता की आपत्ति पर संज्ञान लेकर विशेष अदालत ने याचीगण को 06 अगस्त 2024 को सम्मन जारी किया है। जिसे बीएनएसएस की धारा 528 के तहत चुनौती देते हुए केस कार्यवाही रद्द करने की मांग की गई है। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और विपक्षियों से जवाब तलब किया है। याचिका की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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