West Bengal

मुर्शिदाबाद में बेघरों को बांटी जा सकेगी राहत, हाईकोर्ट ने स्वयंसेवी संगठनों को दी सशर्त इजाजत

कोलकाता, 17 अप्रैल (Udaipur Kiran) ।

मुर्शिदाबाद के धुलियान और शमशेरगंज में संशोधित वक्फ अधिनियम के विरोध को लेकर हुई हिंसा के चलते बेघर हुए लोगों में राहत सामग्री बांटने की इजाजत स्वयंसेवी संस्थाओं को मिल गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्वयंसेवी संगठनों को इन दो इलाकों में बेघर लोगों को सप्ताह में एक दिन राहत सामग्री वितरित करने की सशर्त अनुमति दे दी है।

न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने आदेश दिया कि स्वयंसेवी संगठन अगले दो सप्ताह में दो दिन राहत सामग्री वितरित कर सकेंगे। राहत सामग्री के वितरण से 24 घंटे पहले जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को सूचित करना होगा। उन्हें जिला मजिस्ट्रेट को विस्तृत जानकारी देनी होगी कि वे कहां जाना चाहते हैं, कितने लोग जाना चाहते हैं और वे किसकी मदद करना चाहते हैं। स्वयंसेवी संगठन उनके निर्देशानुसार राहत सामग्री वितरित कर सकेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी।

उल्लेखनीय है कि संशोधित वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में उग्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की गई। कई लोग विस्थापित भी हुए। डीजी राजीव कुमार ने स्वयं क्षेत्र का दौरा किया। बीएसएफ इलाके में तैनात है। फिलहाल मुर्शिदाबाद में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। हालांकि, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने बुधवार को शिकायत की थी कि बेघर लोगों के लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था नहीं की जा रही है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि भाजपा को इलाके में जाने से रोका जा रहा है, जबकि वे राहत सामग्री उपलब्ध कराना चाहते हैं।

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(Udaipur Kiran) / धनंजय पाण्डेय

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