
नाहन, 22 मार्च (Udaipur Kiran) ।अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत सिरमौर जिला में अब तक 49 मामलों के 62 पीड़ितों को 53 लाख 95 हजार रुपये की राहत राशि वितरित की गई है।
यह जानकारी कार्यकारी उपायुक्त सिरमौर एल.आर.वर्मा ने आज यहां आयोजित अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति, राष्ट्रीय न्यास-अधिनियम 1999 के अंतर्गत गठित स्थानीय स्तरीय समिति, प्रधानमंत्री नया-15 सूत्रीय कार्यक्रम तथा जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत वर्ष 2022 से 2025 तक कुल 59 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से 33 मामले न्यायालय में लंबित हैं, 1 मामला न्यायालय से बरी हुए तथा 11 मामले खारिज किए गए है जबकि 8 मामले पुलिस छानबीन में लंबित है व 6 मामलों को इन धाराओं से मुक्त किया गया।
उपायुक्त ने कहा कि राहत राशि पीड़ित व्यक्ति को नियमानुसार शीघ्र प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ किसी भी प्रकार के अत्याचार के मामलों को गंभीरतापूर्वक लेने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि जिला के विद्यालय व आंगनवाड़ी में किसी भी प्रकार के भेदभाव व छूआछूत के मामलों पर विशेष निगाह रखने की आवश्यकता है इससे संबंधित कोई भी सूचना जिला कल्याण अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा इस अधिनियम के तहत गठित समिति के सदस्यों को अविलंब दें।
उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में शिक्षार्थियों को मानव अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए।
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(Udaipur Kiran) / जितेंद्र ठाकुर
