नई दिल्ली, 3 जनवरी (Udaipur Kiran) । दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 2022 में एक नाबालिग से गैंगरेप करने और उसकी मां का यौन शोषण करने के आरोपित को नियमित जमानत दे दी है। एडिशनल सेशंस जज अदिति गर्ग ने आरोपित को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत देने का आदेश दिया।
कोर्ट ने आरोपित रणजीत सिंह को तीस हजार रुपये और इतनी ही रकम के दो जमानतियों की शर्त पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपित को कई बीमारियां हैं और वो 18 दिसंबर 2024 से जेल की डिस्पेंसरी में भर्ती है। इस मामले में एक सह-आरोपित शमशेर सिंह की मौत हो चुकी है। शमशेर सिंह की मौत न्यायिक हिरासत के दौरान बेहतर चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने की वजह से हुई थी। 2022 में दिल्ली के ख्याला पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज किया गया था।
सुनवाई के दौरान आरोपित की ओर से पेश वकील दीपक शर्मा ने कहा कि आरोपित के खिलाफ शिकायतकर्ता और पीड़िता के बयान के अलावा कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। शिकायतकर्ता और पीड़िता के बयान पुलिस और मजिस्ट्रेट दोनों ने दर्ज किया था। दीपक शर्मा ने कहा कि इन बयानों के अलावा पुलिस के पास कोई साक्ष्य नहीं है जो घटना की पुष्टि कर सके। इसके अलावा आरोपित के खिलाफ कोई वैज्ञानिक साक्ष्य भी मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले के सभी सह-आरोपितों को जमानत मिल चुकी है। आरोपित इस मामले अगस्त 2022 में कोर्ट की ओर से भगोड़ा घोषित किया जा चुका था। उसके बाद आरोपित ने 17 जनवरी 2023 को कोर्ट में सरेंडर किया था जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा