मुंबई,24 अप्रैल (Udaipur Kiran) । मुंबई, (सं.)। महाराष्ट्र में निजी तौर पर चलने वाले सभी नर्सरी औऱ प्राइमरी स्कूलों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य के स्कूली शिक्षा विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर इस आशय का आदेश दिया है। सभी शैक्षणिक संस्थानों को सात दिनों के भीतर सरकार की अधिकृत वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा।
सरकारी पोर्टल education.maharashtra.gov.in पर निजी केंद्रो की सामान्य जानकारी, प्रबंधन, विद्यार्थियों की संख्या, भौतिक सुविधाएं, शिक्षक, स्टाफ की जानकारी दर्ज करानी होगी। स्कूली शिक्षा विभाग ने सूबे में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को प्राइमरी शिक्षा प्रदान करने वाले सभी निजी स्कूलों, नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी आदि शैक्षणिक संस्थानों को पंजीकरण कराने का आदेश दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहले चरण के 6 वर्ष प्री-प्राइमरी स्कूल के 3 वर्ष (3 से 6 वर्ष की आयु) और कक्षा 1 और 2 (6 से 8 वर्ष की आयु) को कवर किया गया है। राज्य में 3 से 6 वर्ष की आयु के हर बच्चे को मुफ्त, सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य शामिल है।
फिलहाल 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को आंगनवाड़ी, बालवाड़ी और स्कूलों की पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा दी जाती है। सरकारी व निकायों की बालवाड़ी और आंगनबाड़ियों का पंजीकरण महिला व बाल कल्याण विभाग के पास उपलब्ध है। लेकिन निजी प्री-प्राइमरी कक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन उपलब्ध नहीं है। लिहाजा यह फैसला लिया गया है।
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(Udaipur Kiran) / वी कुमार
