
प्रयागराज, 02 अप्रैल (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निबंधन मुख्यालय प्रयागराज को लखनऊ स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने शांति भूषण सिंह और सात अन्य की याचिका पर दिया है। प्रयागराज में 1985 से स्टाम्प व निबंधन मुख्यालय राजस्व परिषद भवन के प्रथम तल पर संचालित है। महानिरीक्षक निबंधन उप्र ने इसे 17 व 18 दिसम्बर 2024 को लखनऊ स्थानांतरित करने का आदेश दिया। कर्मचारियों व राजस्व परिषद बार एसोसिएशन ने इसका कड़ा विरोध किया और हाईकोर्ट में आदेश को चुनौती दी।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
