Haryana

गुरुग्राम: नियमों की अवहेलना कर रही डिफाल्टर सोसायटियों पर चलेगा रजिस्ट्रार का डंडा 

-सोसायटी नियमों की अवहेलना कर रही संस्थाओं के विरुद्ध की जाएगी कार्यवाही

-मार्च माह तक का अंतिम समय है संस्थाओं के पास

-डिफाल्टर सोसायटियों की तैयार की जा रही सूची

गुरुग्राम, 17 जनवरी (Udaipur Kiran) । जो सोसायटियां अपने अनिवार्य वार्षिक दस्तावेज जमा करवाने और चुनावों के नियमों का पालन करने के मामले में उदासीन रूख अपनाए हुए हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन संस्थाओं में शैक्षिक संस्थान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल जैसी प्रमुख सोसाइटीज ने अनिवार्य दस्तावेजों को मार्च 2025 तक दाखिल नहीं किया तो उन्हें मृत घोषित कर विघटन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यह जानकारी शुक्रवार को फर्म एवं सोसायटीज के जिला रजिस्ट्रार लोकेश ने अपने कार्यालय में दी।

फर्म एंड सोसायटीज के जिला रजिस्ट्रार लोकेश के मुताबिक कई संस्थाओं ने वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं की है, जो उनकी कानूनी स्थिति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इन दस्तावेज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जरूरी जानकारी होती है। मार्च माह तक ये दस्तावेज दाखिल नहीं किए गए तो इन सोसाइटीज को विघटित घोषित किया जाएगा। यह केवल सोसायटी के कानूनी नियमों का उल्लंघन ही नहीं है, बल्कि इस ढिलाई की वजह से संस्था के हितधारकों का विश्वास भी टूटता है। उन्होंने बताया कि फाइलिंग के अलावा कई सोसायटियों ने अपनी शासी निकायों के लिए चुनाव भी नहीं करवाए हैं।

सोसायटी को अपनी वार्षिक सामान्य सभा या असाधारण सामान्य सभा की बैठकें कानूनी नियमों के अनुसार आयोजित करनी होती हैं। लेकिन इसका भी संस्थाओं द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है।

जिला रजिस्ट्रार ने बताया कि नियमों की अवहेलना कर रही संस्थाओं को ई-मेल से औपचारिक नोटिस भेजा जाएगा, जिसमें उन्हें सुधार का एक अंतिम मौका दिया जाएगा। वे ऐसा नहीं करती हैं तो विघटन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल सभी डिफॉल्टर सोसाइटीज की सूची तैयार की जा रही है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए संस्थाएं उद्योग विहार सहित फर्म एंड सोसायटीज के कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं।

(Udaipur Kiran)

Most Popular

To Top