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12 वर्षीय बच्ची से अमानवीय दुष्कर्म के आरोपी को जमानत पर रिहा करने से इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट

-कहा, अपराध जघन्य व मानवता का हनन करने वाला

प्रयागराज, 11 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के ककवां थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय नाबालिग का खेत से अपहरण कर दुष्कर्म का अमानवीय कृत्य करने के आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कहा है कि अपराध जघन्य और मानवता का हनन करने वाला है। पीड़िता का 15 दिन तक इलाज किया गया, वह सदमे में हैं।

यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने कुलदीप की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए दिया है। 29 नवम्बर 2020 को पीड़िता के साथ अमानवीय दुष्कर्म किया गया। उसे गम्भीर चोटें आई तथा उसका आपरेशन किया गया। पीड़िता ने बयान में घटना का विवरण बताया है और उसने आरोपी की पहचान की है।

याची का कहना था कि पैसे के लेन-देन के विवाद के कारण उसे झूठा फंसाया गया है। पीड़िता के बयान से साफ है कि पुलिस ने प्रताड़ित किया। इसलिए उसका बयान विश्वसनीय नहीं है। ट्रायल के दौरान डॉक्टर ने कहा कि पीड़िता की आयु निर्धारण के लिए सीएमओ को रिफर किया गया था। किंतु कोई मेडिकल रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं है। याची पिछले चार साल 1 दिसम्बर 2020 से जेल में बंद है। इसलिए जमानत पर रिहा किया जाए किंतु कोर्ट ने अपराध की प्रकृति व गम्भीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।

(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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