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छात्र नेता पर जानलेवा हमले में दर्ज एफआईआर रद्द करने से इंकार

Allahabad High court

-कोर्ट ने कहा, याची अग्रिम या नियमित जमानत अर्जी दे तो यथाशीघ्र तय की जाय

प्रयागराज, 18 जुलाई (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता व भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित मिश्र पर जानलेवा हमला करने के आरोपित राहुल सिंह के खिलाफ थाना कर्नलगंज, प्रयागराज में दर्ज एफआईआर रद्द करने से इंकार कर दिया है।

कोर्ट ने कहा कि आरोपों से प्रथम दृष्टया अपराध बनता है। इसलिए एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती है। हालांकि कोर्ट ने थोड़ी राहत देते हुए कहा है कि यदि याची सक्षम अदालत में अग्रिम या नियमित जमानत अर्जी दाखिल करता है तो कानून के मुताबिक अर्जी यथाशीघ्र तय की जाय।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता तथा न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने राहुल सिंह की एफआईआर रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

याची का कहना है कि उसे झूठा फंसाया गया है। एफआईआर के आरोपों से उसके खिलाफ कोई आपराधिक केस नहीं बनता। दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है और दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं।

सरकारी वकील व शिकायतकर्ता के अधिवक्ता का कहना था कि आरोपों से अपराध का खुलासा होता है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का हवाला दिया गया और कहा गया कि एफआईआर रद्द नहीं की जानी चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा प्रथमदृष्टया अपराध बनता है, एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती।

(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे / दिलीप शुक्ला

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