Jammu & Kashmir

कुलगाम में यूएपी अधिनियम के तहत अचल संपत्ति जब्त

कुलगाम में यूएपी अधिनियम के तहत अचल संपत्ति जब्त

श्रीनगर, 13 फरवरी (Udaipur Kiran) । पुलिस ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) (यूएपी) अधिनियम के तहत अचल संपत्ति जब्त की है।

पुलिस ने गुरुवार को कहा कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में कुलगाम पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 25 के तहत एक संपत्ति जिसमें दो मंजिला आवासीय घर (पूरी तरह से क्षतिग्रस्त) शामिल है जब्त की है। इसका इस्तेमाल आतंकवादियों द्वारा मालिक द्वारा प्रदान की गई अन्य सभी रसद सहायता के अलावा उनके आश्रय और रहने के लिए किया गया था। पुलिस ने कहा कि संपत्ति मोदरगाम, कुलगाम के निवासी सफदर अली डार के नाम पर पंजीकृत है जहां 6 जुलाई, 2024 को एक मुठभेड़ में छिपे हुए दो आतंकवादियों को मार गिराया गया था। पुलिस ने कहा कि यह कुर्की पुलिस स्टेशन कुलगाम के एफआईआर नंबर 100/2024 से जुड़ी है और इसे विधिवत गठित पुलिस टीम और कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में निष्पादित किया गया जिसमें कानूनी प्रोटोकॉल का पूरा अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।

उन्होंने कहा कि संपत्ति अब आधिकारिक जब्ती के अधीन है जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी से पूर्व अनुमति के बिना किसी भी हस्तांतरण, पट्टे, निपटान या परिवर्तन पर रोक है। यह कार्रवाई जिले में गैरकानूनी और विध्वंसक गतिविधियों की चल रही जांच में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों को बेअसर करने और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुलगाम पुलिस की दृढ़ प्रतिबद्धता को उजागर करता है और आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के लिए कुलगाम पुलिस की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

पुलिस ने एक साइनबोर्ड लगाया है जिसमें लिखा है कि यह आम जनता को सूचित करने के लिए है कि मोदरगाम कुलगाम के सफदर अली डार के नाम पर पंजीकृत सर्वेक्षण संख्या 214 खसरा नंबर 360 के तहत भूमि पर निर्मित पूरी तरह से क्षतिग्रस्त आवासीय घर को 25 यूएपी अधिनियम 1967 के तहत फ्रीज या जब्त कर लिया गया है।

(Udaipur Kiran) / बलवान सिंह

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