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आरबीआई का एफडी, लॉकर और बचत खाते में नॉमिनेशन पर बैंकों को सर्कुलर जारी

आरबीआई के लोगो का फाइल फोटो

नई दिल्ली, 18 जनवरी (Udaipur Kiran) । रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने सभी बैंकों और नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों को नॉमिनी को लेकर निर्देश जारी किए हैं। देश के बैंकों और एनबीएफसी में हजारों करोड़ रुपये की राशि पड़ी है, जिनके दावेदार नहीं हैं।

आरबीआई की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार सभी बैंकों का दायित्व होगा कि वे अपने हर पुराने और नए ग्राहकों से नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी करवाएं। अभी भी बड़ी संख्या में बैंकों में जमा खाते के नॉमिनी उपलब्ध नहीं है। बैंकों में नॉमिनेशन की प्रगति की रिपोर्ट को हर तिमाही में दक्ष पोर्टल पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा बैंकों में खाता ओपन करने के फॉर्म में बदलाव करने को कहा गया है, जिसमें ग्राहकों के लिए नॉमिनी के विकल्प को अनिवार्य करना जरूरी होगा।

सर्कुलर के अनुसार जिन लोगों की एफडी या सेविंग अकाउंट में नॉमिनी नहीं रहते उनकी मौत के बाद उनके परिजन अपना हक़ प्राप्त करने के लिए कानूनी झंझट का सामना करते हैं। इसलिए सभी लोगों को अपने खाते में नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। सर्कुलर में बैंकों और एनबीएफसी को अपने सभी ग्राहकों को नॉमिनेशन के लाभ की जानकारी देने को कहा गया है। इसके साथ ही कस्टमर सर्विस कमिटी को बैंकिंग संस्थानों में खाताधारकों के नॉमिनेशन की स्थिति की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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(Udaipur Kiran) / प्रजेश शंकर

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