
लखनऊ, 20 मई (Udaipur Kiran) । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकिंग नियमों का पालन नहीं करने पर उत्तर प्रदेश में तमाम लोगों से जुड़े हुए लखनऊ स्थित एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। आरबीआई की ओर से आधिकारिक जानकारी साझा की गयी है।
एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस रद्द करने के संबंध में आरबीआई की ओर कहा गया कि एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक के पास काम करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है। न ही भविष्य में उसके काम करने की संभावना ही दिखाई पड़ती है। को-ऑपरेटिव बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के नियमों का पालन नहीं किया है। इसलिए बैंक के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए उसके लाइसेंस को रद्द किया जाता है। इसके साथ ही, तत्काल प्रभाव से बैंक की सभी गतिविधियों जैसे जमा स्वीकार करना, निकासी इत्यादि बंद कर दिया गया है।
—————
(Udaipur Kiran) / श.चन्द्र
