
जयपुर, 29 मार्च (Udaipur Kiran) । अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4 महानगर प्रथम ने कुत्ता घुमाने की बात पर चार साल पहले आरएएस अधिकारी युगांतर शर्मा की बहन विज्ञा शर्मा की हत्या करने वाले पडोसी युवक कृष्णकांत शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनवाई है। इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी रविकांत जिंदल ने अभियुक्त युवक पर साठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने डीएनए रिपोर्ट व मेडिकल साक्ष्य सहित 35 गवाहों के बयानों और अभियुक्त के चेहरे पर आए निशानों के आधार पर माना कि उसने ही महिला की गला घोंटकर हत्या की है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मुकेश कुमार गुर्जर ने बताया कि तत्कालीन एसडीएम युगांतर शर्मा ने शिप्रा पथ थाने में 11 जनवरी 2021 को अपनी बहन की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उन्हें बहन विज्ञा के पडोसी ने घटना की जानकारी दी थी। सूचना मिलने पर जब वह बहन के घर पहुंचा तो उसका शव पहली मंजिल पर रेलिंग से बंधा हुआ मिला। उसके उसके मुंह व हाथ भी बंधे हुए थे। किसी ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी है। पुलिस ने मामले में पडोसियों के बयान दर्ज किए और मौके पर मिले सबूतों को एफएसएल के लिए भेजा। पुलिस जांच में पता चला कि अभियुक्त युवक का आए दिन मृतक के साथ कुत्ते घुमाने की बात को लेकर झगडा होता था। घटना वाले दिन सुबह भी उन दोनों के बीच में झगडा हुआ था। झगड़े के बाद अभियुक्त ने महिला को मारने की साजिश रची। अभियुक्त छत से उसके घर में घुसा और उसे बंधक बनाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। वहीं इसे लूट के लिए हत्या साबित करने के लिए महिला के गहने और नगदी लेकर फरार हो गया।
—————
(Udaipur Kiran)
