
जयपुर, 24 अप्रैल (Udaipur Kiran) । गैर आरएएस सेवा से आईएएस सेवा में हुई पदोन्नतियों से जुड़े मामले में आरएएस एसोसिएशन ने अदालती आदेश के पालन में 2 लाख रुपये की हर्जाना राशि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करवा दी। एसोसिएशन ने जमा कराई राशि की रसीद पेश कर हाईकोर्ट को दी। जिस पर हाईकोर्ट के जस्टिस अवनीश झिंगन व जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने एसोसिएशन के प्रार्थना पत्र को निस्तारित कर दिया। इस मामले में हाईकोर्ट ने गैर आरएएस से आईएएस सेवा में हुई पदोन्नतियों को वैध मानते हुए 5 दिसंबर 2024 के फैसले से आरएएस एसोसिएशन पर 5 लाख रुपये का हर्जाना लगाया था। हाईकोर्ट का कहना था कि एसाेसिएशन ने गैर आरएएस सेवा से होने वाली पदोन्नतियों को रोकने के उद्देश्य और अपने निजी हितों के चलते याचिका दायर की। एसोसिएशन चाहती है कि आईएएस सेवा में जाने वाले पदोन्नति के सभी पदों पर उनके सदस्यों की ही नियुक्ति हो। हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था, लेकिन एसोसिएशन पर हाईकोर्ट की ओर से लगाए 5 लाख रुपये की हर्जाना राशि को घटाकर 2 लाख रुपये कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने गैर आरएएस सेवा के अफसरों को आईएएस सेवा में पदोन्नति देने की प्रक्रिया में नियमों को नहीं तोड़ा है।
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(Udaipur Kiran)
