झुंझुनू, 26 सितंबर (Udaipur Kiran) । झुंझुनू पॉक्सो न्यायालय ने एक साढ़े तीन साल पुराने मामले में बलात्कार के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 80 हजार रुपयों का जुर्माना भी लगाया। आरोपित ने नाबालिग बच्ची की नहाते समय फोटो खींच ली थी। उसके बाद उसको ब्लैक मेल कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।
आरोपित सहीराम के खिलाफ 10 दिसंबर 2020 में गुढ़ागौड़जी थाने में पॉक्सो एक्ट और एससी एसटी में मामला दर्ज हुआ था। जिसमें एक व्यक्ति ने बताया था कि उसकी 17 वर्षीय लड़की घर पर अकेली थी। घर के सभी लोग पड़ोस में शादी में गए हुए थे। इस दौरान आरोपित सहीराम घर में घुस गया। जबरदस्ती उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और धमकी दी की उसने नहाते हुए की फोटो बना रखी है। किसी को बताया तो फोटो को वायरल कर देगा। उसके बाद आरोपी बच्ची को डरा धमकाकर उसके साथ कई बार जबरदस्ती बलात्कार करता रहा।
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित सहीराम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पीडित पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक ओमप्रकाश सैनी ने पैरवी की। कोर्ट में तीन साल 9 महीने ट्रायल चलने के बाद पॉक्सो न्यायालय ने आरोपित सहीराम को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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(Udaipur Kiran) / रमेश