
पूर्वी चंपारण,05 मई (Udaipur Kiran) । श्रम संसाधन विभाग बिहार के निर्देश के आलोक में एवं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, मोतिहारी सदर के नेतृत्व में मोतिहारी सदर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत विशेष धावा दल ने विभिन्न प्रतिष्ठानों में सघन जाँच अभियान चलाया।
जाँच के क्रम में मोतिहारी सदर प्रखंड के कुल-01 प्रतिष्ठान न्यू मोटरसाइकिल रिपेयरिंग से 01 बाल श्रमिक को धावा दल की टीम के द्वारा विमुक्त कराया गया। इस दौरान श्रम अधीक्षक रमाकांत ने कहा कि यह अभियान पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत लगातार क्रियाशील रहेगा। बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत सभी नियोजकों के विरूद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है जबकि विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के समक्ष उपस्थापित कर उन्हें बाल गृह में रखा गया है।
श्रम अधीक्षक रमाकांत ने बताया कि बच्चों से प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन के अंतर्गत गैर कानूनी है। बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अतर्गत बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20 हजार रूपये से 50 हजार रूपये तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक का कारावास का प्रावधान है।
इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के निदेश के आलोक में सभी नियोजकों से 20 हजार रूपये प्रति बाल श्रमिक की दर से राशि की वसूली की जाएगी। विशेष धावा दल की टीम में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, मोतिहारी सदर , श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, घोड़ासाहन, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, फेनहरा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बनकटवा, प्रयास संस्था, न्याय नेटवर्क के प्रतिनिधि एवं पुलिस कर्मी के साथ एंटी ह्यूमन टै्रफिकिंग यूनिट की टीम शामिल थी।
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(Udaipur Kiran) / आनंद कुमार
