राजौरी, 9 जनवरी (Udaipur Kiran) । एक महत्वपूर्ण कार्रवाई में जावीद इकबाल पुत्र कुदरत उल्लाह निवासी राजधानी राजौरी की संपत्ति कुर्क कर ली गई है जो ईआईएमसीओ अधिनियम की धारा 2/3 के तहत पुलिस स्टेशन मंजाकोट में दर्ज एफआईआर संख्या 18/2011 के संबंध में वांछित था।
माननीय न्यायालय राजौरी से प्राप्त आदेशों के बाद राजधानी गांव में स्थित 2 कनाल और 1 मरला भूमि कुर्क कर ली गई। यह कार्रवाई कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में और उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत अंजाम दी गई।
इस व्यक्ति पर राष्ट्र-विरोधी तत्वों का समर्थन करने से जुड़ी गतिविधियों का आरोप है। संपत्तियों की कुर्की क्षेत्र में सक्रिय पाकिस्तान स्थित आकाओं और उनके सहयोगियों के नेटवर्क को खत्म करने के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिला पुलिस राजौरी जिले में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है।
(Udaipur Kiran) / राधा पंडिता