
फिरोजाबाद, 4 मार्च (Udaipur Kiran) । राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकार समझौते के आधार पर अपने मुकदमे का निस्तारण कराकर सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय पा सकते हैं। लोक अदालत से निस्तारण मुकदमों में दोनों पक्षों की जीत होती है।
यह जानकारी मंगलवार को राजीव सिंह, नोडल अधिकारी, अपर जनपद न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट सं० 03 ने देते हुए बताया कि आगामी 8 मार्च को आयोजित आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रशासन द्वारा अब तक राजस्व के 38260 वाद, अन्य विभागों द्वारा 65445 वाद चिन्हित किये गये हैं तथा बैंक ऋण सम्बन्धी 39813 वाद निस्तारण हेतु चिन्हित किये गये हैं। टेलीफोन के बकाया मामलों में बी०एस०एन०एल० द्वारा 1618 वाद चिन्हित किये गये हैं, पक्षकारों को नोटिस प्रेषित किये गये हैं। पक्षकार बिल को अदा कर राष्ट्रीय लोक अदालत में अनुमन्य छूट का लाभ उठा सकते हैं, ऐसे ही विद्युत सम्बन्धी वादों में 554 वाद चिन्हित किये गये हैं, पक्षकार जिनके विद्युत चोरी सम्बन्धी वाद विचाराधीन हैं वे इस लोक अदालत में विद्युत बिल का भुगतान कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में अब तक 21882 वाद निस्तारण हेतु चिन्हित किये गये हैं। मोटर दुर्घटना प्रतिकर दावा अधिकरण द्वारा 72 वाद निस्तारण हेतु चिन्हित किये गये हैं जिसमें पक्षकारान एवं समस्त बीमा कम्पनियों के मध्य वार्ता हेतु प्रीट्रायल बैठकें आयोजित की गयी हैं। परिवार न्यायालयों के वैवाहिक वादों में कुल 200 वाद निस्तारण हेतु चिन्हित किये गये हैं। पीयूष सिद्धार्थ, अपर जनपद न्यायाधीश, सचिव ने बताया कि बैंक के ऋण सम्बन्धी लगभग 36522 वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु चिन्हित किया गया है।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
