
राजगढ़,13 मई (Udaipur Kiran) । शासन के निर्देश पर नगरपालिका सीएमओ के द्वारा कर्मचारी व अधिकारियों को अवकाश पर नही जाने व पूर्व में स्वीकृत अवकाश को निरस्त किया जाकर कार्यालीन दिवस में उपस्थित रहने के लिए आदेशित किया गया था, इसके बावजूद मंगलवार को सीएमओ के द्वारा निरीक्षण करने पर 16 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिससे नगरपालिका अधिनियम 1968 में वर्णित नियमों के विपरीत व मप्र.सिविल सेवा वर्गीकरण नियम 1966 के नियम(9) का उल्लंघन हुआ।
अनुपस्थित कर्मचारियों पर सीएमओ इकरार अहमद ने कार्रवाई की, जिसमें गोकुल यादव भृत्य, रामचंद्र दांगी भृत्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया वहीं योगेन्द्रसिंह सोलंकी सहायक राजस्व निरीक्षक, कल्पना तिवारी सहायक ग्रेड 3, संगीता सेंगर सा.संगठक, प्रदीप नामदेव स.सा. संगठक को 24 घंटे में स्पष्टीकरण देने के लिए आदेशित किया गया है साथ ही स्थाईकर्मी रामचंद्र सेन, राकेश नागर, आशा मिश्रा, ऋतु शुक्ला, जगदीश तिवारी, भगवती दुबे, दैनिक श्रमिक राधारानी पालीवाल, गगन अग्रवाल, परिमल हेजिब और यशपाल राठौर का पांच दिवस का वेतन काटने के लिए आदेशित किया गया है।
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(Udaipur Kiran) / मनोज पाठक
