Madhya Pradesh

राजगढ़ः मारपीट के मामले में चार आरोपितों को एक-एक साल की सजा

चार आरोपितों को एक-एक साल की सजा

राजगढ़, 29 अप्रैल (Udaipur Kiran) । न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जितेन्द्रकुमार शर्मा की कोर्ट ने मंगलवार को मारपीट कर कंधा तोड़ने वाले चार आरोपितों को एक-एक साल की सजा और 500-500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र सोनी ने की।

जानकारी के अनुसार 5 जून 2022 को कालीपीठ के हीरालाल, मोरसिंह, हेमराज और नवलसिंह ने पुराने विवाद पर एकराय होकर फरियादिया सुगनबाई मेवाड़े (45)साल, उसके पति हरीसिंह(52)साल और उसके बेटे राहुल(21)साल के साथ मारपीट की, जिसमें राहुल पर आरोपित नवलसिंह ने कुल्हाड़ी से हमला किया जिससे उसका कान गया वहीं हरीसिंह के साथ मारपीट कर उसका कंधा तोड़ दिया। विचारण के दौरान न्यायालय ने गवाह और सबूतों के आधार पर आरोपितों को एक-एक साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है।

—————

(Udaipur Kiran) / मनोज पाठक

Most Popular

To Top