Madhya Pradesh

राजगढ़ः मधुर कोरियर कंपनी से उपभोक्ता को दिलाया 82 हजार रुपए का हर्जाना

राजगढ़, 28 सितम्बर (Udaipur Kiran) । जिला उपभोक्ता अदालत राजगढ़ पदस्थ अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश सुरेशकुमार चैबे, सदस्य सीमा सक्सेना, सुरेन्द्रकुमार सक्सेना की बैंच द्वारा उपभोक्ता के पक्ष में मधुर कोरियर कंपनी के विरुद्ध आदेश पारित किया गया। मामले में उपभोक्ता महांकाल इंटरप्राइजेज जीरापुर के संचालक दीपक गुप्ता को मधुर कोरियर सर्विस जीरापुर से 20 नग मोबाइल कीमत 82 हजार रुपए हर्जाना के तौर पर लौटाने का आदेश दिया गया है। प्रकरण में शनिवार को उपभोक्ता अधिवक्ता जेपी. शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 26 मार्च 2021 को महांकाल इंटरप्राईजेज के संचालक दीपक गुप्ता ने 20 नग मोबाइल कीमती 82 हजार रुपए के मां मार्केटिंग भोपाल को मधुर कोरियर जीरापुर के माध्यम से भेजे थे जो प्राप्तकर्ता को नही मिले।

उपभोक्ता ने मुधर कोरियर संचालक योगेश भावसार को इस संबंध में जानकारी दी तो इसका संतोषजनक जबाव नही दिया गया और कहा कि हमारे द्वारा पार्सल भेज दिया गया है। उपभोक्ता ने अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी नोटिस भी दिया गया लेकिन कोरियर संचालक के द्वारा उसका कोई जबाव नही दिया गया। इस पर उपभोक्ता ने संचालक के विरुद्ध उपभोक्ता अदालत में सेवा में कमी के आधार पर केस लगाया। मामले में कोरियर सर्विस की ओर से यह बचाव लिया गया कि भेजा गया सामान चोरी हो गया था इस कारण कोरियर सर्विस की कोई जबावदारी नही है। न्यायालय ने दोनों की दलीलें सुनने के बाद मधुर कोरियर सर्विस जीरापुर के संचालक योगेश भावसार के विरुद्ध आदेश पारित किया कि आदेशदिनांक से दो माह की अवधि में उपभोक्ता के द्वारा भेजे गए 20 नग मोबाइल उपभोक्ता को वापिस करें नही तो 82 हजार रुपए नकद भुगतान करें साथ ही 7 हजार रुपए की राशि का भुगतान भी उपभोक्ता को सेवा में कमी के कारण हुए मानसिक कष्ट के लिए करें।

—————

(Udaipur Kiran) / मनोज पाठक

Most Popular

To Top