Madhya Pradesh

राजगढ़ःहत्या के प्रयास के मामले में आरोपित को सात साल की सजा

आरोपित को सात साल की सजा

राजगढ़, 16 अप्रैल (Udaipur Kiran) । विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट राजगढ़ ने बुधवार को छह साल पहले जान से मारने की नीयत से युवक के माथे पर छुरी से प्रहार करने वाले आरोपित को सात साल की सजा और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

जानकारी के अनुसार 14 अप्रैल 2019 को रवि (22)पुत्र सियाराम जाटव निवासी रविशंकर काॅलोनी ब्यावरा ने शिकायत दर्ज की, बीती रात साहू धर्मशाला के समीप पान की गुमटी के सामने खड़ा था तभी लड्डू बना उर्फ अभिषेक राजपूत ने पीछे से धक्का दिया और गालियां देते हुए छुरी से माथे पर प्रहार कर दिया, जिससे गंभीर रुप से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपित अभिषेक के खिलाफ एससीएसटी एक्ट, हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया और तात्कालिक कार्रवाई करते हुए आरोपित को एक दिन बाद ही गिरफ्तार कर लिया। विचारण के दौरान ठोस एवं सुसंगत साक्ष्य, अभियोजन की प्रभावी प्रस्तुति के आधार पर न्यायालय ने आरोपित अभिषेक राजपूत को सात साल का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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(Udaipur Kiran) / मनोज पाठक

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