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बीकानेर हाउस मामले में पंचाट के फैसले के खिलाफ राजस्थान की नोखा नगरपालिका की याचिका खारिज

Delhi High Court File Photo

नई दिल्ली, 23 जनवरी (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस के खिलाफ पंचाट के फैसले के खिलाफ राजस्थान की नोखा नगरपालिका की याचिका को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ काफी देर से याचिका दायर की गई है। इस पंचाट के फैसले का पालन नहीं करने की वजह से दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस को अटैच करने का आदेश दिया गया था।

बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने 2024 में आर्बिट्रल अवार्ड का पालन नहीं करने पर दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस को अटैच करने का आदेश दिया था। पटियाला हाउस कोर्ट ने एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड और राजस्थान के नोखा नगरपालिका के बीच के विवाद में हुए समझौते का पालन नहीं करने पर बीकानेर हाउस को अटैच करने का आदेश जारी किया था। 29 नवंबर 2024 को पटियाला हाउस कोर्ट ने अपने आदेश पर रोक लगाते हुए नोखा नगरपालिका को एक हफ्ते के अंदर 50,31,512 रुपये की रकम जमा करने का निर्देश दिया था। पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 जनवरी को बीकानेर हाउस को अटैच करने के इस आदेश को 1 फरवरी तक बढ़ा दिया था।

पटियाला हाउस कोर्ट ने आदेश में कहा था कि नोखा नगरपालिका 21 जनवरी 2020 को एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में 50,31,512 रुपये की आर्बिट्रल अवार्ड पारित किया गया था। इस अवार्ड के खिलाफ नोखा नगरपालिका की अपील खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने कहा था कि नोखा नगरपालिका को बार-बार ये कहा गया कि वो अपनी संपत्तियों की जानकारी संबंधी हलफनामा दाखिल करे, लेकिन उसने किसी भी आदेश का पालन नहीं किया। ऐसे में बीकानेर हाउस को अटैच करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा है।

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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

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