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राजस्थान के भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा को दो हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 07 मई (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा को बड़ा झटका दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने 2005 में एसडीएम पर रिवॉल्वर तानने के मामले में कंवरलाल मीणा को दो हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से कंवरलाल मीणा को विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है।

इसके पहले 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से कंवरलाल मीणा को तीन साल की सजा के आदेश पर रोक लगा दी थी। कंवरलाल मीणा को एसडीएम पर रिवॉल्वर तानने के मामले में 3 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। आदेश के खिलाफ मीणा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

दरअसल, कंवरलाल मीणा पर आरोप था कि उन्होंने 3 फरवरी, 2005 को अकलेरा के तत्कालीन एसडीएम रामनिवास मेहता को उप सरपंच के रिपोल करवाने की धमकी दी थी। उस समय मीणा अपने सात साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और एसडीएम के सिर पर रिवाल्वर तान दी और एसडीएम को जान से मारने की धमकी दी। मीणा पर आरोप है कि उन्होंने मौके पर बनाई गई वीडियोग्राफी की कैसेट तोड़कर जला दिया।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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