नई दिल्ली, 16 जनवरी (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान जल जीवन मिशन घोटाले में आरोपित पदम चंद जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। गुरुवार को जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने पदम चंद जैन को जमानत देने का आदेश दिया।
दरअसल, ईडी ने राजस्थान में लागू किए गए केंद्र के जल जीवन मिशन से जुड़ी अनियमितताओं में शामिल होने और मनी लॉन्ड्रिंग कानून के मामले में आरोपित ठेकेदार पदमचंद जैन के खिलाफ केस दर्ज किया था। पदम चंद जैन पर आरोप है कि उसने कथित तौर पर अवैध संरक्षण प्राप्त करने और परियोजनाओं में किए गए कार्य में कमियों को छिपाने के लिए लोकसेवकों को रिश्वत दी थी। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने मनी लाॅन्ड्रिंग मामले में पदम चंद जैन को जमानत देने का आदेश दिया।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट 17 दिसंबर 2024 को आरोपित संजय बदया को जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले का ट्रायल जल्द पूरा होने के आसार नहीं है और अभी तक आरोप तय भी नहीं हुए हैं। इस मामले में 50 गवाह हैं और करीब आठ हजार पेजों के साक्ष्य हैं।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह