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रिक्त पदों सहित भावी पदों के लिए नियुक्ति विज्ञप्ति जारी करें : राजस्थान हाईकोर्ट

jodhpur

जोधपुर, 16 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आयुष कंपाउंडर/नर्स के रिक्त पदों एवं भावी पदों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी करने के आदेश दिए है। राजस्थान हाइकोर्ट के न्यायाधीश फरजंद अली की एकलपीठ ने अहम आदेश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने पैरवी की।

नीम का थाना ज़िला निवासी नीतिशा चौधरी सहित 16 अन्य की ओर से अधिवक्ता यशपाल ख़िलेरी ने अलग अलग रिट याचिकाए दायर कर जाहिर किया कि याचिकाकर्ताओं ने कोरोनाकाल में वर्ष 2020 में 3-वर्षीय डिप्लोमा (डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एवं फार्मेसी) में प्रवेश लिया था लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण उनका बैच के एग्जाम लेट होने से विलंब होता गया और आख़िर में एक वर्ष के विलंब से एग्जाम होने पर सभी याचीगण ने माह अप्रैल 2024 में उक्त डिप्लोमा आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर से उत्तीर्ण कर लिया। तत्पश्चात इन्होंने राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग कॉउन्सिल जयपुर में पंजीयन भी करवा लिया और वित्तीय वर्ष अप्रैल 2024 की आयुर्वेद नर्स कम्पाउण्डर रिक्तियों के लिए सभी याचीगण योग्यताधारी भी हो गए हैं।

याचीगण की ओर से बताया गया कि आयुष विभाग ने विज्ञप्ति 03 अक्टूबर 2023 से आयुर्वेद विभाग में कुल 495 आयुर्वेद नर्स/ कम्पाउण्डर के पदों सहित होमियोपैथी व यूनानी विभाग में नर्स/ कम्पाउण्डर पदों के लिए भर्ती प्रारंभ की थी। भर्ती प्रक्रिया लगभग पूर्ण होने के पश्चात बाद में रिक्त हुए 247 पदों को भी इसमें जोड़ने का राज्य सरकार ने आदेश 28 जून 24 जारी कर दिया, जिसे याचीगण ने रिट याचिकाओं के जरिये चुनाैती दी गयी।

याचीगण की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता आज की दिनांक में योग्य उम्मीदवार है और डिप्लोमा कोर्स पास करने में विलम्ब भी राज्य सरकार की ओर से ही हुआ था। माह अप्रैल 2024 को हुई रिक्तियों के लिए आवेदन के लिए याचीगण को अवसर नहीं देना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। याचीगण की ओर से उक्त भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने अथवा भावी रिक्तियों के लिए उनको कंसीडर करने की गुहार लगाई गई।

राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि राज्य सरकार के आयुष विभाग के शासन उपसचिव द्वारा जारी आदेश 28 जून 2024 विधिसम्मत है जो नियम 16 के अनुरूप जारी किया गया है।

याचीगण की ओर से अधिवक्ता ख़िलेरी ने आयुर्वेद विभाग द्वारा जारी पत्र चार मार्च 2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर बताया कि राज्य सरकार के पास आयुर्वेद नर्स के कुल 989 पद की गणना की गई थी जिसमें से विज्ञापित 495 पदों के बाद भी 369 पद रिक्त थे लेकिन नियम 16 से बचने के लिए और याचीगणों को भर्ती प्रक्रिया से दूर रखने के उद्देश्य से केवल 247 पदों को ही पूर्व विज्ञापित पदो में जोड़ा गया ताकि नियम की दिखावटी पालना हो सकें। जबकि आयुर्वेद विभाग के पास अब भी 122 पद रिक्त पड़े है। राज्य सरकार का ये कृत्य विधिविरुद्ध और असवैधानिक है।

प्रकरण के तथ्यों और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए औऱ याचीगण के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होकर राजस्थान हाइकोर्ट एकलपीठ ने रिट याचिकाए स्वीकार करते हुए आयुष विभाग में आयुर्वेद नर्स/ कम्पाउण्डर के रिक्त हुए 247 पदों को पूर्व में चल रही भर्ती विज्ञापन 2023 में जोड़ने के राज्य आदेश 28 जून 2024 को निरस्त करते हुए आदेश दिया कि विभाग उक्त 369 पदों सहित अन्य रिक्त होने वाले पदों पर भर्ती के लिए नया विज्ञापन अविलम्ब जारी करें । साथ ही निर्देश दिए कि पूर्व में विज्ञापित पदों की सीमा तक भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करें।

(Udaipur Kiran) / सतीश

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