HEADLINES

राजस्थान हाईकोर्ट : नीट यूजी 2024 में सीट आवंटन के दिए निर्देश 

jodhpur

जोधपुर, 19 नवम्बर (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट यूजी 2024 में सीट आवंटन के निर्देश दिए है। याचिकाकर्ता को 11वीं की मार्कशीट में बायोलॉजी विषय लिखे नहीं होने से स्ट्रे काउंसलिंग के बाद सीट देने से इनका इनकार कर दिया गया था। राजस्थान उच्च न्यायालय के जस्टिस विनीत कुमार माथुर ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को राहत देते हुए नीट यूजी 2024 में सीट आवंटन करने के निर्देश दिए

याचिकाकर्ता जसवंत कटारिया की ओर से अधिवक्ता दिनेश जैन न्यायालय को बताया याचिकाकर्ता का नीट यूजी 2024 में मेरिट के आधार पर चयन हुआ था और उसे स्ट्रे काउंसिलिंग के लिए भी बुलाया गया था लेकिन केवल मात्र 11वीं की मार्कशीट में बायोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं लिखे होने से याचिकाकर्ता को कॉलेज आवंटित नहीं किया गया था।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जैन न्यायालय को बताया कि वर्ष में कोविड के दौरान राज्य सरकार द्वारा सभी विद्यार्थियों को क्रमोन्नत किया गया था एवं याचिकाकर्ता ने 11वीं एवं 12वीं बायोलॉजी विषय से ही की है जिसका प्रमाण पत्र भी संलग्न है। उक्त तथ्यों को दरकिनार करते हुए भी याचिकाकर्ता को केवल इस आधार पर सीट से वंचित रखा जाना उचित नहीं है।

न्यायालय ने अधिवक्ता जैन के तर्कों से सहमत होते हुए याचिकाकर्ता को आगामी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करवाने के निर्देश दिए हैं और 11वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार सीट आवंटन के भी निर्देश जारी किए है।

(Udaipur Kiran) / सतीश

Most Popular

To Top