
लखनऊ, 24 मार्च (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। इस मामले में कोर्ट ने गृह मंत्रालय को चार सप्ताह का समय दिया है, जबकि मंत्रालय ने आठ सप्ताह का समय मांगा था।
कर्नाटक के अधिवक्ता और भाजपा सदस्य एस. विग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता होने का आरोप लगाते हुए एक जुलाई 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9(2) के तहत राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की थी। साथ ही रायबरेली लोकसभा सीट से उनका निर्वाचन रद्द करने का भी अनुरोध किया है।
कोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता के मुद्दे पर दाखिल याचिका पर सुनवाई हो रही है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 24 मार्च को इस मुद्दे को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।
(Udaipur Kiran) / दीपक
